चिन्हित जगहों पर ही बेच सकेंगे पटाखे

विनय महाजन। नूरपुर

एसडीएम अनिल भारद्वाज ने अपराधिक दंड सहिंता की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिवाली त्यौहार के दौरान जानमाल की सुरक्षा को देखते हुए नूरपुर तथा जसूर बाज़ार में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिन्हित किये हैं। उन्होंने बताया कि नूरपुर शहर में पटाखों की बिक्री के लिए चौगान कैंपिंग ग्राउंड, म्युनिसिपल पार्क वार्ड नंबर दो, वार्ड नंबर चार, रामलीला ग्राउंड मेन बाजार नूरपुर, नियाज़पुर में सोगा की दुकान की पिछली तरफ तथा तालाब के पास, वार्ड नंबर 5 तथा 6 में जगन्नाथ शास्त्री के घर के नजदीक तथा वार्ड नंबर आठ में प्रतियाड़ मोहल्ला के पास स्थान निर्धारित किये गए हैं।

एसडीएम ने बताया कि जसूर कस्बा में राम लीला ग्राउंड तथा खुली जगह पर ही पटाखों की बिक्री हो सकेगी। उन्होंने बताया कि निर्धारित जगहों के अतिरिक्त दूसरे किसी भी स्थान पर पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा माननीय एनजीटी द्वारा पारित आदेशों की अनुपालना में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री ही की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि पटाखों की बिक्री सुबह आठ से सायं आठ बजे तक ही हो सकेगी। इसके भंडारण तथा बिक्री के लिए सभी दुकानदारों को एसडीएम कार्यालय से लाइसेंस तथा अनुमति लेना अनिवार्य होगा।