फोरलेन प्रभावितों को जल्द मिलेगी मुआवजा राशि : सुरेंद्र ठाकुर

विनय महाजन। नूरपुर

एसडीएम डॉ सुरेंद्र ठाकुर ने जानकारी दी कि नूरपुर उपमंडल के तहत पठानकोट-मंडी फोरलेन के निर्माण हेतु प्रशासन द्वारा कंडवाल से भेडखड्ड तक जिन भू-मालिकों की निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया था, उन प्रभावित लोगों को मुआवजा राशि के शीघ्र भुगतान करने की प्रक्रिया प्रशासन द्वारा शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रभावित लोगों के पक्ष में क्लेम जारी करने के लिए नेशनल हाइवे अथॉरिटी द्वारा गत 3 जून को 145 करोड़ रुपए की राशि भू-अधिग्रहण अधिकारी, नूरपुर के पक्ष में जारी कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि इस राशि को शीघ्र ही प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में डालने की प्रक्रिया प्रशासन द्वारा शुरू की जाएगी। बता दें, कि भू-अधिग्रहण अधिकारी (एसडीएम) नूरपुर द्वारा 25 फरवरी तथा 24 मार्च, 2021 को नूरपुर उपमंडल के तहत 31 राजस्व मुहाल में फोरलेन निर्माण के लिए अधिगृहित भूमि के अवार्ड घोषित किए गए थे। उन्होंने बताया कि जिन भू-मालिकों की भूमि पर भू-अधिग्रहण करने के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में मालिकाना हक में किसी प्रकार की तबदीली दर्ज हुई हो तो वे इसकी पूर्ण सूचना निर्धारित प्रपत्र पर संबंधित पटवारी के पास दें, ताकि उनके पक्ष में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

क्लेम लेने के लिए अपने पटवारी के पास निर्धारित प्रपत्र के साथ 10 जून तक जमा करवाएं अपने बैंक डिटेल्स, आधार व पैन कार्ड। एसडीएम ने बताया कि क्लेम को प्राप्त करने हेतु प्रशासन द्वारा जो आवेदन पत्र तैयार किया गया है। कोविड के चलते लोगों की सुविधा के लिए उसकी प्रतियां संबंधित पटवार कार्यालयों को भेज दी गईं है। उन्होंने प्रभावित लोगों से अपील की है कि वे बैंक के माध्यम से मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु अपने-अपने बैंक डिटेल, आधार व पैन कार्ड की प्रतियां निर्धारित प्रपत्र के साथ 10 जून तक प्रशासन को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।