सरकार खत्म करे लांग टर्म कैपिटल गेन्स पर 10 फीसद टैक्स

उज्जवल हिमाचल डेस्क…

 

भारत में बचत करने वाले पहले से ही डिपॉजिट्स पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हैं। यह निर्भरता उनकी वित्तीय सेहत को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। बचत करने वालों को इस बात के लिए हर तरह से प्रोत्साहित करने की जरूरत है कि वे इक्विटी आधारित निवेश को अपनाएं। फिक्स्ड इनकम रिटर्न में बड़ी गिरावट आई है, तो रिटायर होने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग बुढ़ापे की गरीबी की ओर जा रहे हैं। ऐसे में बेहतर है कि सरकार एलटीसीजी पर 10 प्रतिशत टैक्स को खत्म करे।

इक्विटी या इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड से लांग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) हासिल करने वालों के लिए यह थोड़ी चिंता का समय है। बजट, 2018 तक हम सबको पता था कि इस तरह के निवेश पर कोई एलटीसीजी टैक्स नहीं है। हालांकि, वर्ष 2018 में यह राहत खत्म हो गई। सरकार ने एक लाख रुपये तक के मुनाफे पर छूट के साथ 10 प्रतिशत टैक्स लगा दिया। इसके तहत बजट के दिन यानी 31 जनवरी, 2018 से होने वाले मुनाफे पर टैक्स देना है।

पहली फरवरी, 2018 से एक वर्ष से ज्यादा अवधि के निवेश वाले स्टॉक्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड बेचने का मतलब है कि 31, जनवरी, 2018 को बाजार बंद होने के समय से हुए मुनाफे पर टैक्स देना। यानी किसी भी वर्ष अगर आपको एक लाख रुपये से अधिक मुनाफा होता है तो उसका 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा। इस पर सरचार्ज और सेस अलग से लगेगा।