पदोन्नति के बाद दो वर्ष प्रोबेशन शर्त हटाए सरकार : विजय हीर

एसके शर्मा । हमीरपुर

प्रदेश में पदोन्नति के बाद कर्मचारियों की प्रोबेशन के नाम पर ग्रेड पे कम करे या यथावत रखने के नियमों की सरकार तुरंत समीक्षा करें। प्रदेश में एक ही वर्ग में मौजूद पदों पर प्रोबेशन की शर्त तुरंत हटाई जाए। यह मांग हिमाचल प्रदेश राजकीय कला टीजीटी संघ, हमीरपुर के जिलाध्यक्ष विजय हीर ने कहा कि जेबीटी से टीजीटी पदोन्नति के बाद शिक्षकों पर 2 वर्ष के प्रोबेशन की शर्त अब भी लगाई जा रही है। इसके चलते शिक्षकों को 2 वर्ष तक 5000 रूपए की बजाय 4200 रूपए ग्रेड पे मिल रही है। इस प्रोबेशन को लागू करना सही नहीं है।

क्योंकि जेबीटी व टीजीटी दोनों ही तृतीय श्रेणी के तहत अधिसूचित पद हैं और प्रदेश कार्मिक विभाग ने 21 नवंबर, 2015 को जारी आदेशों में स्पष्ट किया था कि प्रोबेशन की शर्त एक ही श्रेणी के अंदर पदोन्नति प्राप्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होती। 7 अगस्त, 2018 को प्रदेश शिक्षा सचिव ने भी प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशक को इस नियम को लागू करने के स्पष्ट आदेश दिए थे, जबकि 5 अक्तूबर, 2018 को समस्त उच्च शिक्षा उपनिदेशकों को इन आदेशों को लागू करने के निर्देश दिए थे और शिक्षा निदेशालय को इस संदर्भ में भर्ती पदोन्नति नियम बदलने का प्रस्ताव देने हेतु निर्देश दिए थे, मगर अब तक एक ही पद श्रेणी में प्रमोशन पर प्रोबेशन समाप्ति की शर्त संबंधी नए नियमों का शिक्षा इंतज़ार कर रहे हैं।

ऐसे में शिक्षक हित में यह संशोधन अविलंब आपेक्षित है। इसके अलावा प्रदेश में अनेकों अन्य वर्गों में भी पदोन्नति के बाद वेतन घटने की नौबत आने पर पे प्रोटेक्ट की जा रही है। ऐसे में नई भर्तियों में प्रोबेशन की अधिकतम अवधि 6 माह होनी चाहिए, जबकि पदोन्नति मामलों में इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा प्लेसमेंट की बजाय पदोन्नति के पूर्ण लाभ भी समय पर दिए जाने चाहिए।