हिमाचलः 1.22 लाख मासिक पेंशन करने के लिए जनसेवकों ने की कवायत, जानिए अभी कितनी पेंशन और किन सूविधाओं का प्रावधान

उज्जवल हिमाचल। शिमला

हिमाचल में चुनावी वर्ष में सरकार पर दबाव बनाकर मांगें मनवाने का सिलसिला जारी है। सरकारी कर्मचारियों के कई वर्ग आंदोलन के सहारे मांगें मनवाने की रणनीति अपनाए हुए हैं। ऐसे में पूर्व विधायक कहां पीछे रहने वाले थे। इन श्जनसेवकों को अब 1.22 लाख रुपये मासिक पेंशन चाहिए। तर्क दिया गया कि कर्मचारियों को नया वेतनमान दिया गया है।

इसलिए उन्हें भी संशोधित पेंशन दी जाए। वर्तमान में एक बार चुनाव जीतने वाले पूर्व विधायक को 82 हजार रुपये मासिक पेंशन मिलती है। शिमला में चार दिन पहले ही पूर्व विधायक परिषद के अध्यक्ष बाबू राम गौतम की अध्यक्षता में संशोधित पेंशन का मामला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से उठाया गया था। अभी प्रदेश में 129 पूर्व विधायक हैं। परिवार पेंशन लेने वाले अलग से हैं।

यह चाहते हैं पूर्व विधायक…
पूर्व विधायक चाहते हैं कि 36 हजार रुपये बेसिक पेंशन को कर्मचारियों को दिए गए 159 प्रतिशत महंगाई भत्ते डीए के आधार पर पेंशन संशोधन किया जाए। ऐसा करने पर एक बार ही जीतने वाले पूर्व विधायक की 93,240 रुपये बेसिक पेंशन निर्धारित होगी। यदि 31 प्रतिशत डीए को भी बेसिक पेंशन में जोड़ दिया जाए तो मासिक पेंशन 1,22,144 रुपये मासिक होगी। यदि कोई सदस्य दो या इससे अधिक बार विधायक रहा होगा तो उसी आधार पर पेंशन बढ़ती जाएगी।

अब तक पूर्व विधायक 15 लाख रुपये का कर्ज लेने के हकदार थे, लेकिन ताजा अधिसूचना के मुताबिक पुराना कर्ज चुकाने वाले पूर्व विधायक 15 लाख दूसरी बार और यानी कुल 30 लाख का कर्ज ले सकेंगे। सरकार ने विधायकों के लिए कर्ज की रकम को 50 लाख रुपये कर दिया है और 15 वर्ष की अवधि में विधायक को 180 किश्त में कर्ज चुकाना होगा। पूर्व विधायकों को 15 लाख का कर्ज 60 किश्तों में चुकाना होगा। पूर्व विधायक को 72 हजार रुपये की किश्त का भुगतान करना पड़ेगा। यह कर्ज चार प्रतिशत ब्याज पर मिलता है।

इलाज पर मासिक पांच लाख रुपये खर्च…
कई पूर्व विधायकों के इलाज पर मासिक पांच लाख रुपये तक का खर्च हो रहा है। यदि चिकित्सा बिलों की बात की जाए तो सामान्य तौर पर एक पूर्व विधायक का मासिक चिकित्सा बिल 20-25 हजार रुपये रहता है।