Cabinate : प्रदेश में नई शिक्षा नीति को हरी झंडी

उज्जवल हिमाचल। शिमला

प्रदेश में नई शिक्षा नीति-2020 को लागू करने को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। यह फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में लिया गया। नई शिक्षा नीति को लागू करने  के लिए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित करने को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया।

कैबिनेट ने दी मंजूरी, विभिन्न श्रेणियों में भरे जाएंगे 36 पद

इसके अलावा शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश को जीडीपी के 4.43 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के 36 पद भरे जाएंगे।

मंत्रिमंडल ने किन्नौर और लाहौल-स्पिति जिलों को छोडक़र प्रदेश के बाकी 10 जिलों के जिला अस्पतालों में फिजियोथेरेपिस्ट का एक-एक पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त जेल एवं सुधार प्रशासन विभाग ने जुनियर टेक्निशियन (वीविंग मास्टर) के तीन पद अनुबन्ध आधार पर भरने को सहमति प्रदान की गई। बैठक में आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग में अनुबन्ध आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने आबकारी एवं कराधान विभाग में दैनिकभोगी आधार पर चालकों के पांच पद भरने को भी अपनी मंजूरी दी।

प्राथमिकता घरों के लिए 15 दिन में चुने जाएंगे गरीब
बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे और प्राथमिकता घरों के लाभार्थियों के चयन के लिए एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया गया जिसके लिए ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों और प्राथमिकता घरों को ग्राम सभा की बैठक आयोजित किए बिना तथा अपील दायर करने के लिए 15 दिनों के स्थान पर सात दिनों का समय देने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया कि ग्राम पंचायतें और स्थानीय शहरी निकाय एक महीने के स्थान पर 15 दिनों की अवधि में चयन प्रक्रिया पूरा करेगे।

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में होगा संशोधन
मंत्रिमंडल ने राज्य में स्वरोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी और स्थानीय उद्यमों के माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से प्रेरित करने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2019 को और आकर्षक और लाभप्रद बनाने के लिए इसमें संशोधन को मंजूरी प्रदान की। इससे प्रदेश के 18 से 45 वर्ष के लाखों युवा लाभान्वित होंगे।