JBT बैचवाइज भर्ती पर प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

आंशिक संशोधन के साथ रोक हटाई, जारी रहेगी काउंसिलिंग

उज्जवल हिमाचल। शिमला

प्रदेश उच्च न्यायालय ने बेरोजगारों को राहत प्रदान की है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जेबीटी बैचवाइज भर्ती मामले में लगाई रोक के आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए भर्ती प्रक्रिया को सभी जिलों में जारी रखने के आदेश दिए हैं। हालांकि परिणाम को अंतिम रूप देने पर रोक लगी रहेगी। कोर्ट ने प्रार्थियों को भी काउंसिलिंग में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने पुष्पा देवी और अन्यों की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद ये आदेश दिए।

कोर्ट का फैसला आने के बाद कई जिलों ने 758 पद भरने के लिए दोबारा काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में सरकार ने बताया कि कांगड़ा जिले को छोडक़र प्रदेश के अन्य जिलों में काउंसिलिंग होनी है। अंतिम काउंसिलिंग 26 फरवरी को कुल्लू जिला में होगी। मामले पर सुनवाई 3 मार्च को होगी।