विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को कारावास

उमेश भारद्वाज। सुंदरनगर

विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी तथा ठगी के आरोप सिद्ध होने पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कोर्ट नंबर-1 मंडी अमरदीप सिंह ने दोषी सुरेंदर कुमार उर्फ चीता पुत्र बृज लाल निवासी चातियारा नलसर जिला मंंडी को भारतीय दंड सहिंता की धारा 120(बी), 406 तथा 420 में सजा सुनाई गई है। जानकारी देते हुए कुलभूषण गौतम जिला न्यायवादी ने बताया कि दोषी ने नेहा ट्रेवल्स के नाम पर एक दफ्तर न्यू मार्केट डडौर में खोला था तथा दोषी ने वीरेंदर सिंह, यशपाल, यादविंदर शर्मा आदि व्यक्तियों से एक लाख तीस हजार रूपए प्रति व्यक्ति दुबई में नौकरी देने के नाम पर लिए थे।

इन युवकों ने दुबई पहुंचने पर पाया कि इन्हें विदेश में जाली दस्तावेज बनाकर, धोखाधड़ी व ठगी करके दोषी द्वारा भेजा गया था। वहीं, इनका रिटर्न टिकेट भी जाली बना कर दिया था। उन्होंने कहा कि विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी तथा ठगी के आरोप साबित होने पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कोर्ट नंबर-1 मंडी अमरदीप सिंह ने भारतीय दंड सहिंता की धारा 120(बी) के अंतर्गत 6 माह के साधारण कारावास तथा 5 हजार बतौर जुर्माना, धारा 406 के अंतर्गत एक वर्ष के साधारण कारावास तथा 5 हजार बतौर जुर्माना, धारा 420 के अंतर्गत तीन वर्ष के साधारण कारावास तथा 10 हजार बतौर जुर्माना और अत्प्रवास अधिनियम 1983 की धरा 24(जी) के अंतर्गत 6 महीने के साधारण कारावास तथा 2 हजार जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं।

दोषी द्वारा उपरोक्त जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास दिया गया है। इस मामले के दूसरे दोषी मोहम्मद निजाम्मुद्दीन को अदालत द्वारा पहले ही उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा चुका है। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकद्दमे के पैरवी शबनम सहायक जिला न्यायवादी मंडी ने की है।