पोक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट मंडी का बड़ा फैसला, रेप के आरोपी को विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास

7 और 10 वर्ष की कैद की सजा भुगतनी होगी, पांच हजार का जुर्माना

उमेश भारद्वाज। मंडी

पोक्सो एक्ट के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट मंडी की विशेष न्यायाधीश अर्पणा शर्मा की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को 7 और 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। न्यायालय ़द्वारा आरोपी को आईपीसी की धारा 376 के तहत 7 साल कठोर कारावास के साथ 5 हजार जुर्माना और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार जुर्माना किया गया है।

वहीं न्यायालय द्वारा जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपी को अतिरिक्त 6 माह की.सजा भुगतने की सजा सुनाई गई है। पुष्टि करते हुए अतिरिक्त जिला न्यायवादी मंडी विनय वर्मा ने कहा कि आरोपी ने अपनी नाबालिग रिश्तेदार के साथ दुष्कर्म किया था।

उन्होंने कहा कि रिश्तेदार होने के कारण आरोपी पीडि़ता के घर आता जाता रहता था और इस दौरान उसके साथ शारिरिक संबंध बनाए। इस कारण वर्ष 2015 में नाबालिग गर्भवती हो गई और उसने एक बच्ची को भी जन्म दिया। उन्होंने कहा कि मामले में पुलिस थाना जोगिंद्रनगर के एएसआई राजेश कुमार द्वारा जांच अमल में लाई गई। विनय वर्मा ने कहा कि जांच के दौरान आरोपी,पीडि़ता और बच्ची के डीएनए प्रोफाईलिंग के नमूनों की मैचिंग से वारदात का होना पाया गया। उन्होंने कहा कि अदालत में मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी पोक्सो कोर्ट मंडी विनोद चौधरी के द्वारा की गई वही अभियोजन पक्ष के द्वारा अदालत में 20 गवाहों की गवाही दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई।