उज्जवल हिमाचल डेस्क…
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आने वाले कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत अब कर्मचारियों की बीमा राशि 7 लाख रुपये तक कर दी गई है। यह फैसला श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में हुई सेंट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टी EPF की बैठक में लिया गया।
दरअसल, इम्पलॉई डिपॉज़िट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना एक बीमा योजना है जिसकी सुविधा कर्मचारी को दी जाती है। EPFO के एक एक्टिव कर्मचारी की अगर सेवा अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 6 लाख रुपये तक का एकमुश्त भुगतान किया जाता है।
अब इसी रकम को बढ़ा कर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि एक लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई है। EDLI में कर्मचारी को कोई रकम नहीं देनी होती है। कर्मचारी के बदले कंपनी प्रीमियम जमा करती है।