नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा, जुर्माना भी

हमीरपुर की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला

उज्जवल हिमाचल। हमीरपुर

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को विशेष न्यायाधीश ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी को पंद्रह हजार रुपये जुर्माना भुगतना होगा। दोषी के खिलाफ करीब डेढ़ वर्ष पहले महिला थाना हमीरपुर में मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा ने की। दोषी की पहचान राजेंद्र कुमार निवासी गांव परनाली, डाकघर उहल, तहसील टौणीदेवी के रूप में हुई है। 14 सितंबर 2019 को पीडि़त ने महिला थाना में दोषी के खिलाफ शिकायत पत्र दिया था। पुलिस ने भादसं की धारा 376, 506 और पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया था।

पीडि़त और दोषी दोनों का अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। इसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। इसके बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 24 गवाह पेश हुए। गवाहों और तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने राजेंद्र कुमार को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषी को पोक्सो एक्ट के अंतर्गत उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माना जबकि पीडि़त को धमकियां देनेे के आरोप पर भादंसं की धारा 506 के अंतर्गत दो वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दोनों धाराओं में सजा एक साथ चलेंगी।