नीरज भारती को जिला सत्र कोर्ट से मिली जमानत

उज्जवल हिमाचल ब्यूराे। शिमला

जिला और सत्र न्यायाधीश शिमला ने पूर्व कांग्रेस विधायक नीरज भारती को हाल ही में उनके खिलाफ दर्ज एक राजद्रोह मामले में जमानत दे दी है। उन्होंने अदालत के निर्देश पर 50 हजार का एक निजी बॉन्ड प्रस्तुत किया है। पूर्व मुख्य संसदीय सचिव, नीरज भारती के खिलाफ आरोप लगाए गए थे।

इससे पहले सिद्धार्थ सरपाल ने 14 दिनों के लिए कांग्रेस नेता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, लेकिन जमानत की अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिमला के पास लगी थी, जहां उन्हें जमानत की मंजूरी दी थी। राज्य पुलिस के आपराधिक जांच विभाग ने 20 जून, 2020 को नीरज भारती के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की 124 ए, 153ए, 504 और 505 के तहत सोशल मीडिया पर देशद्रोही और मानहानिकारक पोस्ट करने के लिए मामला दर्ज किया था।