सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों के लिए लेनी होगी अनुमति

आयोजन स्थल की क्षमता के अनुसार केवल 50 प्रतिशत लोग ही ले सकते हैं भाग

एसके शर्मा। हमीरपुर
कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश देवाश्वेता बनिक की ओर से जारी आदेशों के अनुसार 25 मार्च के बाद किसी भी तरह के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और अन्य सार्वजनिक आयोजनों के लिए प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। आयोजकों को इन समारोहों में कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों एवं सावधानियों की अक्षरश: अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।

बंद कमरों, हॉल या सभागारों की क्षमता के अनुसार केवल 50 प्रतिशत संख्या या अधिकतम 200 लोगों के ही भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। खुले आयोजन स्थलों की क्षमता के अनुसार भी केवल 50 प्रतिशत लोग ही समारोहों में भाग ले सकते हैं। इन समारोहों में केटरिंग, खाना, धाम या लंगर तैयार करने और परोसने वाले कामगारों के लिए कोरोना टैस्ट अनिवार्य किया गया है और यह टैस्ट आयोजन से 96 घंटे से पहले का नहीं होना चाहिए। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के बगैर किसी भी कामगार को खाना बनाने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। इन्हें हर समय मास्क, ग्लब्स और हैड कवर लगाना होगा।

जिलाधीश ने बताया कि इन सभी समारोहों के लिए ऑनलाइन अनुमति देने की व्यवस्था की जाएगी। यह ऑनलाइन सुविधा वेब पोर्टल ‘कोविड डॉट एचपी डॉट जीओवी डॉट इन covid.hp.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। किसी भी समारोह के लिए अनुमति देने की जानकारी स्थानीय पुलिस स्टेशन और स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों के साथ भी सांझा की जाएगी। देवाश्वेता बनिक ने बताया कि इन समारोहों के दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाएगा। जिलाधीश ने कहा कि किसी भी समारोह में दिशा-निर्देशों का उल्लंघन होने पर जनप्रतिनिधि तुरंत प्रशासन को सूचित करें।

नो मास्क, नो सर्विस

सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क की अनिवार्यता को सख्ती से लागू करने के लिए भी जिलाधीश ने विशेष आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न कार्यालयों, संस्थानों, परिवहन सेवाओं और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आने वाले लोगों को मास्क के बगैर कोई भी सेवा उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। सभी बसों, टैक्सियों, सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, पूजा स्थलों और दुकानों में भी मास्क की अनिवार्यता को सख्ती से लागू किया जाएगा। व्यापारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे मास्क के बगैर आने वाले ग्राहकों को सामान न बेचें। सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग और सेनिटाइजर की व्यवस्था भी करनी होगी।

नियमित सेनिटाइजेशन करें शहरी निकाय

जिलाधीश ने सभी शहरी निकायों को बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थलों की नियमित रूप से सेनिटाइजेशन करने के निर्देश दिए हैं। इन निकायों के कार्यकारी अधिकारी भीड़-भाड़ वाले बाजारों का निरीक्षण करेंगे और इसकी रिपोर्ट रोजाना जिला प्रशासन को प्रेषित करेंगे। सभी एसडीएम को भी अपने-अपने उपमंडलों के मुख्य धार्मिक स्थलों की सेनिटाइजेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आने पर संबंधित एसडीएम को वहां मिनी कंटेनमेंट जोन की अधिसूचना जारी करने के साथ ही सभी दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।