प्रदेश के एसएमसी शिक्षकों को बड़ी राहत

उज्जवल हिमाचल। शिमला

सुप्रीम कोर्ट से प्रदेश के एसएमसी शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। अब 23 नवंबर को मामले पर अगली सुनवाई होगी। प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 2613 एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए अस्थायी पर इनकी तैनाती की थी। एसएमसी शिक्षकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

  • सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले पर लगाई रोक

  • 23 नवंबर को होगी मामले पर अगली सुनवाई

  • हाईकोर्ट ने 2613 एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियां की थीं रदद

राज्य सरकार और एसएमसी शिक्षक संघ ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। हाईकोर्ट ने सभी अस्थायी नियुक्तियों को रद करने के आदेश दिए थे।

एसएमसी अध्यापकों कहना था कि वे वर्ष 2012 से हिमाचल के अति दुर्गम क्षेत्रों में बिना किसी रुकावट के सेवाएं दे रहे हैं। उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा गठित कमेटी के आधार पर की गई है। वे शिक्षक बनने की सारी पात्रता रखते हैं। टेट पास भी हैं और शैक्षणिक योग्यता भी पूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने एसएमसी शिक्षकों और सरकार की तरफ से दी गई दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इस फैसले से 2613 एसएमसी शिक्षक काफी खुश हैं।