न्यूनतम अंकों में छूट लागू करे प्रदेश सरकार : हीर

29 जुलाई, 2011 से पूर्व स्नातकों हेतु नहीं है न्यूनतम अंकों की शर्त

एसके शर्मा। हमीरपुर

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने 13 नवंबर, 2019 को जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि 29 जुलाई, 2011 से पूर्व स्नातक उत्तीर्ण करने के वाले उन व्यक्तियों पर न्यूनतम 50 या 45 फीसदी अंकों की शर्त लागू नहीं होगी, जिन्होंने बीएड अथवा प्राथमिक शिक्षा स्नातक कोर्स में दाखिला ले लिया था। इस निर्णय को लागू करने की अपील हि.प्र. राजकीय प्रशिक्षित कला स्नातक संघ हमीरपुर के अध्यक्ष विजय हीर ने यह अपील प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग से करते हुए प्रदेश में शिक्षक भर्ती और पदोन्नति नियमों में संशोधन की अपील की है।

हीर ने बताया कि एनसीटीई ने अपनी अधिसूचना 29 जुलाई, 2011 से लागू करने की अधिसूचना कर दी है, जिसका आधार सुप्रीम कोर्ट द्वारा 25 जुलाई , 2017 को दिए गए आदेश हैं। सिविल अपील संख्या 9732 नीरज कुमार राय बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में हुई चुनौती का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई को आदेश दिए थे कि न्यूनतम अंकों की शर्त में छूट हेतु पूरक अधिसूचना भूतलक्षी प्रभाव से जारी की जाए। यह संशोधन एनसीटीई की 23अगस्त, 2010 की अधिसूचना में किया गया है और इससे प्रदेश के हजारों शिक्षक व बेरोजगार लाभांवित होंगे, जिनको स्नातक या स्नातकोत्तर में 50 प्रतिशत अंक न होने के चलते पदोन्नति या नियुक्ति से वंचित रहना पड़ा है।