CoWIN ऐप पर टीकों के अनिवार्य पंजीकरण पर केंद्र की खिंचाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पूरे देश में वैक्सीन की एक कीमत हो

उज्जवल हिमाचल/ डेस्क

देश में कोरोना महामारी के हालात को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने आज हुई सुनवाई में कोरोना वैक्सीन को कीमतों को लेकर सरकार से सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कोविन पोर्टल से लेकर वैक्सीन की कीमतों और टीकाकरण को लेकर प्रश्‍न उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने COVID19 से संबंधित मुद्दों पर सुनवाई की। इस दौरान केंद्र सरकार से वैक्सीन के लिए दोहरी कीमत नीति के औचित्य के बारे में पूछा गया। SC का कहना है कि पूरे देश में टीकों के लिए एक कीमत होनी चाहिए, साथ ही CoWIN ऐप पर टीकों के अनिवार्य पंजीकरण पर केंद्र की खिंचाई की। कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार से सवाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेशों से कोरोना के टीके खरीदने के लिए कई राज्य वैश्विक निविदाएं जारी कर रहे हैं, क्या यह सरकार की नीति है? सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि 2021 के अंत तक पूरी योग्य आबादी का टीकाकरण किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फाइजर जैसी फर्मों के साथ बातचीत में केंद्र अगर सफल होता है तो साल के अंत तक टीकाकरण पूरा करने की समय-सीमा को बदल दिया जाएगा। कोविद टीकाकरण के लिए CoWIN ऐप पर अनिवार्य पंजीकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को हो सकती है मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा- आप डिजिटल डिवाइड का जवाब कैसे दे रहे हैं ? आप यह कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रवासी कामगारों का टीकाकरण हो सके? इस पर तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि 45+ के लिए वॉक-इन पंजीकरण की अनुमति है, CoWIN डिजिटल पोर्टल एक फोन नंबर के साथ 4 व्यक्तियों के पंजीकरण की अनुमति देता है।