कैश-गिफ्ट, शराब और अन्य संदिग्ध लेन-देन पर रखें कड़ी नजर

जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने नोडल अधिकारियों को दिए निर्देश

उज्जवल हिमाचल। हमीरपुर

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर जिला में लागू आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान नकदी, अन्य उपहारों, शराब और किसी भी तरह की अन्य संदिग्ध वस्तु के भंडारण, वितरण एवं बड़े पैमाने पर लेन-देन के मामलों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को पुलिस, बैंक, आयकर विभाग, राज्य कर एवं आबकारी विभाग और अन्य संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला में आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने तथा निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है तथा इन टीमों के प्रभारी और नोडल अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों को जिला में शराब के उत्पादन, भंडारण और वितरण पर कड़ी नजर रखने तथा इसकी रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र पर प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आयकर विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे वित्तीय लेन-देन के संदिग्ध मामलों, वित्तीय एवं हवाला एजेंटों-दलालों और अन्य एजेंसियों की संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी रखें तथा इनसे संबंधित किसी भी तरह की शिकायत के लिए कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अगर किसी बैंक खाते से 10 लाख रुपये से अधिक की धनराशि निकाली जाती है या जमा करवाई जाती है तो संबंधित बैंक अधिकारी तुरंत आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को सूचित करेगा और आयकर विभाग को उस मामले में त्वरित कार्रवाई करनी होगी।

 

अमरजीत सिंह ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान उपहारों के वितरण और इनके माध्यम से मतदाताओं को प्रलोभन देने के मामलों तथा होटलों, मैरिज पैलेस और अन्य सामुदायिक भवनों में आयोजित होने वाले विभिन्न समारोहों में भी उपहारों के वितरण और सामूहिक भोज इत्यादि पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। स्वयं सहायता समूह और सामाजिक संगठन भी इसके दायरे में रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बैंकों में होने वाले लेन-देन की रिपोर्ट के लिए जिला अग्रणी प्रबंधक को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्हांेंने कहा कि विभिन्न टीमों द्वारा जब्त की जाने वाली नकदी और अन्य कीमती सामान को कोषागार में रखा जाता है। इसके लिए जिला कोषाधिकारी सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करें तथा कोषागार को 24 घंटे खुला रखने के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों की डयूटी लगाएं।

ब्यूरो रिपोर्ट हमीरपुर

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