नगर निगम चुनाव: पालमपुर में दो कांग्रेस उम्मीदवारों को झटका, अयोग्य करार

अवैध कब्जों के आरोप पर अदालत ने सुनाया फैसला

उज्जवल हिमाचल। पालमपुर

नगर निगम पालमपुर में चुनाव लड़ रहे दो कांग्रेस प्रत्याशियों को झटका लगा है। अदालत ने दोनों को चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य करार दिया गया है। शुक्रवार को उपमंडल न्यायिक अधिकारी (नागरिक) की अदालत ने यह फैसला सुनाया। दोनों पर अवैध कब्जों का आरोप है। हालांकि, इनके दस्तावेज सही पाए गए थे, लेकिन अवैध कब्जों के आरोप में इन पर यह फैसला आया है।

नप की अध्यक्ष रहीं राधा सूद और ओंकार चंद पर ये आरोप लगे हैं। राधा सूद नगर निगम के वार्ड दो पालमपुर और ओंकार चंद वार्ड चार आईमा से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम पालमपुर की अदालत में इस मामले पर वीरवार से ही काफी माथापच्ची हुई थी। एसडीएम ने इसका फैसला शुक्रवार के लिए सुरक्षित रख लिया था।वार्ड नंबर चार के कांग्रेस प्रत्याशी ओंकार चंद ने कहा कि उन पर लगाए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। यह चाल भाजपा के लोगों की है। वह हार देखकर बौखला गए हैं। वह इसका सामना करेंगे और वह आगे तक जाएंगे।

हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी राधा सूद

नप अध्यक्ष रहीं एवं कांग्रेस की वार्ड दो से प्रत्याशी राधा सूद ने कहा कि उनका कोई अवैध कब्जा नहीं है। उनके सारे दस्तावेज भी ठीक पाए गए हैं। वह इस फैसले के लिए विरुद्ध हाईकोर्ट जाएंगी।