उज्जवल हिमाचल । कांगड़ा
हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू हो चुका है जो 17 मई की सुबह छह बजे तक जारी रहेगा। अब लोगों को सही तरीके से मास्क पहनना होगा।
पहली बार उल्लंघन पर 1000 रुपये जुर्माना और बार-बार नियम तोड़े तो आठ दिन की जेल हो सकती है। इसके लिए पुलिस कोर्ट से जेल भेजने की सिफारिश करेगी।
शुक्रवार को पहले दिन कफ्र्यू का असर बाजारों में देखने को मिला है। लोगों ने बाजार आने से किनारा कर दिया है। शुक्रवार सुबह बाजार में गिने-चुने लोग ही नजर आए और अधिकतर दुकानें बंद रही। कफ्र्यू का पालन करने के लिए पुलिस जगह-जगह पर तैनात की गई है।
ऊना-मंडी-चंबा जिले में कोरोना कफ्र्यू के दौरान सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी। बिलासपुर में सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुलेंगी।
इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खुलेंगी। वहीं, कांगड़ा, और नगरोटा बगवां में कम लोग नजर आए।