ऊना में 16 सितंबर तक नही होगा निजी व अन्य निर्माण कार्यों पर काम

उज्ज्वल हिमाचल। ऊना

ऊना जिला में आपदा प्रभावित भवनों व सड़कों के पुनःनिर्माण को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के निजी विकास और निर्माण संबंधित गतिविधियों पर 16 सितंबर तक रोक रहेगी। यह आदेश जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला दंडाधिकारी ऊना राघव शर्मा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 33 व 34 के तहत जारी किए हैं।

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उन्होंने समस्त उपमंडलाधिकारियों को इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आदेशों की उल्लंघना करने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत दंड दिया जाएगा।

ब्यूरो रिपोर्ट ऊना

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