चरस तस्करी के दो दोषियों को 10-10 साल का कठोर कारावास

उज्जवल हिमाचल। जोगेंद्रनगर

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय जोगेंद्रनगर जिया लाल की अदालत ने चरस तस्करी के दो दोषियों को 10-10 साल के कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर चौंतड़ा के समीप नाकाबंदी के दौरान जोगेंद्रनगर पुलिस ने 11 जनवरी 2018 को ट्रक सवार दो लोगों से साढ़े चार किलोग्राम चरस बरामद की थी।

पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर रंगीला राम निवासी गांव व डाकघर ग्वाली तहसील पद्धर व संजय कुमार निवासी गांव धमच्याण, डाकघर थल्टूखोड़ तहसील पद्धर को गिरफ्तार किया था। बकौल जिला उप न्यायवादी राजीव शर्मा, जांच के बाद जोगेंद्रनगर पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में समक्ष 15 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए गए। मामले की निरीक्षक कुलदीप कुमार ने की थी।