2 किलो चरस बरामदगी मामले में 3 दोषियों को 12 वर्ष का कठोर कारावास, 50-50 हजार जुर्माना

उज्जवल हिमाचल। मंडी

अतिरिक्त सत्र न्यायालय एवं विशेष न्यायालय सुंदरनगर ने 2.369 किलोग्राम चरस बरामदगी मामले में सोमवार को तीन दोषीयों को 12-12 साल का कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं न्यायालय ने जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायालय एवं विशेष न्यायालय सुंदरनगर पंकज शर्मा के न्यायालय में विचाराधीन मामले में दोषी कुलदीप कौशिक पुत्र भगवान निवासी बसंत बिहार लाढीत रोड रोहतक हरियाणा, लतिल उर्फ शिव नाथ पुत्र देवानन्द गांव गॅसवाला तहसील सदर गोहाना जिला सोनीपत हरियाणा और प्रेम सिहं पुत्र हुकमी राम गांव फगवाणा तहसील सैंज जिला कुल्लु हिमाचल प्रदेश को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत 12-12 साल का कठोर कारावास और 50 हजार रूपये की सजा सुनाई है।

यह भी पढ़ेंः स्वावलंबन योजना से पूरे हुए धर्मेंद्र के सपने, नौकरी छोडक़र लगाया अपना उद्यम

उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने कहा कि वर्ष 2019 में पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम नेशनल हाईवे-21 चंडीगढ़-मनाली पर स्थित पुंघ में मौजूद थी। इसी दौरान सुंदरनगर की तरफ से पंजाब रोडवेज की बस नंबर पीबी-65-एडी-1201 की चेकिंग के दौरान दोषी कुलदीप कौशिक के पिट्ठू बैग से 2.369 किलोग्राम चरस बरामद की गई। इस पर पुलिस थाना सुंदरनगर ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया।

पुलिस द्वारा मामले में तफतीश के दौरान पाया गया कि दोषी कुलदीप कौशिक और ललित ऊर्फ शिव नाथ को प्रेम सिंह ने यह चरस भुंतर के रोपा से खरीदी थी। इस बात की पुष्टि पुलिस द्वारा दोषियों की कॉल डिटेल तथा लोकेशन खगांलने के बाद हुई थी। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में 25 गवाहों के ब्यान दर्ज करने के बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्पेशल जज सुंदरनगर के न्यायालय ने आरोपी कुलदीप कौशिक, ललित उर्फ शिव नाथ तथा प्रेम सिंह को 12 साल का कठोर कारावास तथा 50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।

संवाददाताः उमेश भारद्वाज

हिमाचल प्रदेश की ताजातरीन खबरें देखने के लिए उज्जवल हिमाचल के फेसबुक पेज को फॉलो करें।