बिझड़ी पंचायत कंटेनमेंट जोन व वाकी पांच पंचायतों के 7 वार्ड बफर जोन से विमुक्त

एसके शर्मा। बड़सर

जिला उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने गुरूवार को बिझड़ी पंचायत में कंटेनमेंट जोन व वाकी पांच पंचायतों के सात वार्ड बफर जोन के संदर्भ में संशोधित आदेश पारित किए हैं। इन आदेशों में कहा गया है कि बिझड़ी पंचायत में कोविड-19 संक्रमण के एक मामला सामने आने के उपरांत इस बिमारी (कोविड-19) को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बड़सर उपमंडल की पंचायत बिझड़ी को कंटेनमेंट जोन, जबकि समीप की पांच पंचायतों के सात वार्डों को बफर जोन बनाया गया था।

आदेशों के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर ने सूचित किया है कि संक्रमित मामले सामने आने के बाद 14 दिनों की अवधि पूर्ण हो चुकी है और इस अवधि में एक्टिव केस फांइडिंग अभियान पूर्ण करने के बाद अब चूंकि बिझड़ी क्षेत्र में कोविड -19 का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। संक्रमित व्यक्तियों के सभी प्राथमिक एवं द्वितयिक संपर्कों का भी अनुगमन किया गया, लेकिन संकगमण का एक भी मामला नहीं मिला है।

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ऐसे में बिझड़ी पंचायत व उपरोक्त अन्य पंचायतों को कंटेनमेंट (रोकथाम) जोन में बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। जिला उपायुक्त ने बिझड़ी पंचायत के सभी 9 वार्डों, ग्राम पंचायत बल्ह बिहाल पंचायत के वार्ड-एक कराह, वार्ड-दो पधयाण, ग्राम पंचायत सकरोह के वार्ड-एक बिहडू ग्राम पंचायत दलचेड़ा के वार्ड-3 चलसाई व वार्ड-चार कोटला, ग्राम पंचायत ददवीं के वार्ड-दो कच्छवीं, ग्राम पंचायत सोहारी के वार्ड-पांच मंगनोटी व बघेड़ राजपुतां को सील नहीं रखने और कंटेनमेंट जोन से विमुक्त करने के आदेश पारित किए हैं।

ऐसे में जारी आदेशों के तहत और कंटेनमेंट जोन अधिसूचित होने से पूर्व प्रदत्त सभी प्रकार की छूट इन क्षेत्रों में भी लागू मानी जाएंगी। यह आदेश बिझड़ी के समस्त क्षेत्रों के लिए तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे और आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे। जिला हमीरपुर में निषेधाज्ञा में छूट की अवधि प्रतिदिन प्रात: 8 से शाम 4 बजे तक निर्धारित की गई है।