मतदान के लिए साथ लाएं मतदाता फोटोयुक्त पहचान पत्रः SDM

Bring voter ID card with photo for voting: SDM
लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मत का अवश्य इस्तेमाल करें

जोगिंद्ररनगरः विधानसभा चुनाव को लेकर 12 नवंबर को वोट डालने के लिए मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र साथ लाना होगा। इसके अतिरिक्त मतदाता पहचान के लिए वोटर कार्ड के अलावा चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 12 अन्य दस्तावेजों में से किसी एक को भी पहचान पत्र के रूप में मतदान के समय प्रस्तुत किया जा सकता है।

रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम जोगिंद्ररनगर डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि मतदान के समय ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें मतदान के लिए अपनी पहचान स्थापित करने को 12 अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मत का अवश्य इस्तेमाल करें।

निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त ये 12 वैकल्पिक पहचान पत्र रहेंगे मान्य एसडीएम ने बताया कि मतदाता 12 नवंबर को मतदान के समय यदि मतदाता निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो वैकल्पिक तौर पर 12 अन्य फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज भी मान्य रहेंगे।

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जिनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य, सार्वजनिक उपक्रम एवं पब्लिक लिमिटिड कंपनियां द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड शामिल है।

संवाददाताः जतिन लटावा

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