निजी बस परिचालक से मारपीट करने पर बस मालिक व चालक को छह माह की सज़ा

उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गोहर डॉ. पुष्प लता की अदालत ने सुनाया फैसला

उज्जवल हिमाचल। गोहर

निजी बस के मालिक और चालक द्वारा एक निजी बस परिचालक से मारपीट करने और उसकी आंख में चोंट पहुंचाकर घायल कर देने के मामले की सुनवाई करते हुए उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गोहर की अदालत ने आरोपियों को छह माह की सजा और 25 सौ रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। गोहर में एक निजी बस के मालिक और चालक ने वहां ढाबे में मौजूद एक अन्य निजी बस के परिचालक से बीच बाजार में कथित मारपीट की थी। इस मारपीट में परिचालक की आंख में गहरी चोट लगी थी।

जिसकी शिकायत परिचालक ने गोहर पुलिस थाना में 20 मार्च 2019 को की। पुलिस ने घायल व्यक्ति का मेकिडल करवाया और मारपीट करने वाले निजी बस मालिक और चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गोहर की अदालत ने मारपीट में घायल परिचालक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मारपीट करने के दोषी बस मालिक और चालक को यह सजा सुनाई।

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मामले की पुष्टि अतिरिक्त जिला न्यायवादी अनिल गुलेरिया ने की। उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 341 में 15 दिन की साधारण कारावास एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 323 में दो माह में साधारण कारावास 500 रुपये जुर्माना, धारा 325 में छह माह की साधारण कारावास 1000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 20 दिनों का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 504 व 506 के आरोपों से बरी कर दिया है।

संवाददाताः संजीव कुमार

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