उपमंडल की छह पंचायतों के सात वार्डों में कंटेनमेंट जोन घोषित

जिला दंडाधिकारी ने जारी किए आदेश, कर्फ्यू में दी गई ढील समाप्त

एसके शर्मा। हमीरपुर

कोरोना संक्रमित मामले सामने आने के उपरांत बड़सर, हमीरपुर तथा भोरंज उपमंडल की छह पंचायतों के सात वार्डों में कंटेनमैंट जोन घोषित किए गए हैं। जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में दी गई ढील को भी समाप्त कर दिया गया है।

आदेशों के अनुसार हमीरपुर उपमण्डल की ग्राम पंचायत ताल के गांव अमनेड़ (वार्ड नम्बर-02, 03) में कोविड-19 संक्रमित तीन मामले, ग्राम पंचायत सासन के गांव सासन में संस्थागत संगरोध केंद्र घोषित घर में दो मामले, ग्राम पंचायत बारीं के गांव झनिक्कर (वार्ड-1) में एक मामला और बड़सर उपमंडल की ग्राम पंचायत कुलहेड़ा के गांव गहरावास (वार्ड-01) में दो मामले तथा भोरंज उपमंडल की ग्राम पंचायत सधरियाण के डुंगरी गांव (वार्ड-07, 08) और बलोह पंचायत के नोहरा गांव में दो मामले सामने आने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई है।

ऐसे में संक्रमण को नियंत्रित करने एवं इसे फैलने से रोकने के लिए त्वरित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों के जीवन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा न हो। उपरोक्त के दृष्टिगत हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत ताल के गांव अमनेड़ (वार्ड-02, 03), सासन पंचायत के सासन गांव में माया देवी का घर (जो कि संस्थागत संगरोध घोषित था), बारीं पंचायत के गांव झनिक्कर (वार्ड-01), बड़सर उपमंडल की ग्राम पंचायत कुलहेड़ा के गहरावास गांव (वार्ड-01) मतदयाना, भोरंज उपमंडल की सधरियाण पंचायत के वार्ड-7 (हाउस नंबर 20 से 131) और वार्ड-8 (हाउस नंबर 40 से 88) तथा ग्राम पंचायत बलोह के गांव नोहरा को कंटेनमेंट जोन घोषित
किया गया है।

आदेशों के अनुसार इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है। लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी।

इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा। न तो इधर-उधर घूमेगा और न ही सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे।