एग्जिट पोल के प्रकाशन एवं प्रसारण पर 1 जून तक प्रतिबंध: DC

ओपिनियन पोल के प्रसारण पर भी पाबंदी

उज्ज्वल हिमाचल। हमीरपुर

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव विभिन्न प्रदेशों के विधानसभा आम चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2024 में पहले चरण का मतदान शुक्रवार 19 अप्रैल को होगा, जबकि अंतिम चरण का मतदान शनिवार एक जून को होगा। इसलिए, भारत निर्वाचन आयोग ने 19 अप्रैल सुबह 7 बजे से एक जून शाम साढे 6 बजे तक की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रसारण अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।

 

अमरजीत सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 126ए की उपधारा (1) के तहत यह आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 126ए की उपधारा (1बी) के तहत भी आयोग द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी तरह के ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रसारण पर भी प्रतिबंध रहेगा।

ब्यूरो रिपोर्ट हमीरपुर

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