फोर व्हीलर चालक के साथ मारपीट, एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज

उमेश भारद्वाज। सुंदरनगर

जिला मंडी के सुंदरनगर क्षेत्र के अंतर्गत मारपीट, जान से मारने की धमकी और जातिसूचक शब्द कहने पर एक मामला दर्ज किया गया है। मामला सुंदरनगर के सलापड़ पुलिस चौकी के तहत ध्वाल क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार उपमंडल सुंदरनगर के ध्वाल क्षेत्र में कमल किशोर अपने फोर व्हीलर के माध्यम से किसी का सामान छोड़ने अप्पर ध्वाल गया हुआ था। इसी दौरान जब शिकायतकर्ता अपने घर वापसी लौट रहा था तो उसे एक शख्स मिला और उक्त व्यक्ति उसके फोर व्हीलर के आगे खड़ा हो गया। इस कारण शिकायतकर्ता ने अपने फोर व्हीलर को रोक दिया। इसके उपरांत आरोपी रामपाल ने हाथ में लिए हुए डंडे से फोर व्हीलर का शीश तोड़ दिया।

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इस पर शिकायतकर्ता कमल किशोर ने विरोध जताया तो आरोपी ने उस पर डंडे से वार कर दिया और उसे जाति सूचक शब्द कहे। वहीं मामले को लेकर शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत पुलिस चौकी सलापड़ में दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी रामपाल के खिलाफ भारतीत दंड संहिता की धारा 323, 341, 504 व 506 और एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3 में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी सुंदरनगर गुरबचन सिंह रणौत ने कहा कि सुंदरनगर के ध्वाल क्षेत्र में मारपीट व एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि मामले में जांच जारी है। गुरबचन सिंह ने कहा कि जल्द ही जांच पूरी कर चालान कोर्ट में पेश किया जाएगा।