तीन लोगों को धोखाधड़ी करने पर 8 माह का कारावास व 6 हजार जुर्माना

उज्ज्वल हिमाचल। नादौन

एसीजेएम नादौन की अदालत ने धोखाधड़ी व जाली हस्ताक्षर करने के मामले में नादौन के तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए  8 महीने का साधारण कारावास व 6 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। केस के पैरवी एडीए अशीष शर्मा ने की। अशीष शर्मा ने बताया कि केस की सुनवाई करते हुए एसीजेएम नादौन गीतिका कपिला की अदालत ने नादौन के वार्ड न. 5 के रमेश कुमार,आशा कुमारी पत्नी रमेश कुमार तथा अनु सेठी पत्नी अजीत सेठी को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं के तहत 8-8 महीने कासाधारण कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।

उन्होंने बताया कि नादौन की भगवती देवी ने 6 जुलाई 2012 को पुलिस थाना नादौन में उपरोक्त दोषियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 468, 471 व 120बी के तहत मामला दर्ज करवाया था। माननीय अदालत ने तीनों दोषियों को आईपीसी की धारा 119 के तहत 3 महीने की साधारण कारावास 1 हजार रुपए जुमाना, आईपीसी की धारा 420 के तहत 6 महीने की साधारण कारावास व 1 हजार रुपए जुमाना,आईपीसी की धारा 467 के तहत 8 महीने की  साधारण कारावास व हजार रुपए जुमाना, आईपीसी की धारा 468 के तहत 6 महीने की साधारण कारावास व 1 हजार रूपये जुमाना, आईपीसी की धारा 471 के तहत 1 महीने का  साधारण कारावास व 1 हजार रुपए जुमाना तथा आईपीसी की धारा 120 बी  के तहत 3 महीने की साधारण कारावास व 1 हजार रुपए जुर्माना। उन्होंने बताया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

संवाददाताः एमसी शर्मा

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