1 अप्रैल से पीएफ पर टैक्स और बैंकिंग सहित 5 नियम बदल जाएंगे, इनका आप पर सीधा असर होगा

उज्जवल हिमाचल । डेस्क

1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है। इसी के साथ नौकरीपेशा, पेंशनर, आम लोगों, बैंकिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। इसका सीधा असर आप पर पड़ेगा। जानिए 5 नए बदलाव।

1. पीएफ से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स
बजट 2021-22 में एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (पीएफ) से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स की घोषणा की गई थी। अब एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख तक पीएफ में निवेश ही टैक्स फ्री होगा। उससे ज्यादा निवेश करने पर एडिशनल अमाउंट पर ब्याज से होने वाली कमाई पर टैक्स लगेगा। मतलब अगर आपने 3 लाख रुपए सालाना जमा किया है, तो 50 हजार रुपए पर ब्याज से जो कमाई होगी उस पर आपकी टैक्स स्लैब की दर से टैक्स लगेगा।

2. सैलरी से जुड़े नियमों में बदलाव
1 अप्रैल से सैलरी का नया वेज कोड लागू करने की तैयारी में है। नया वेज रूल लागू होते ही आपकी सैलरी में बदलाव होंगे। नए वेज कोड के मुताबिक आपको इन हैंड मिलने वाली सैलरी में वेतन का हिस्सा 50 फीसदी होना चाहिए। यानी बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस को मिलाकर मिलने वाली सैलरी आपकी कुल सैलरी का आधा होना चाहिए। यानी 1 तारीख से आपके सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाएगा।

3. पोस्ट ऑफिस अकाउंट से लेनदेन पर चार्ज लगेगा
अगर आपका अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है तो आपको 1 अप्रैल 2021 से पैसे जमा करने या निकालने के अलावा आधार आधारित पेमेंट सिस्टम पर चार्ज देना होगा। यह चार्ज फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के खत्म होने के बाद लिया जाएगा। यानी अगर आपके ट्रांजैक्शन की फ्री लिमिट खत्म हो जाएगी, तभी यह चार्ज देना होगा। 1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से पैसा निकालने और जमा करने पर देना होगा चार्ज (

4. प्री-फिल्ड आईटीआर फॉर्म
कर्मचारियों की सहूलियत के लिए और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रकिया को आसान बनाने के लिए इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को अब 1 अप्रैल 2021 से प्री-फिल्ड आईटीआर फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। इससे आईटीआर फाइल करना आसान हो जाएगा।

5. सुपर सीनियर सिटिजंस को आईटीआर फाइल करने से छूट
1 अप्रैल 2021 से 75 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों को आईटीआर फाइल नहीं करना होगा। यह छूट उन सीनियर सिटिजंस को दी गई है जो पेंशन या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर आश्रित हैं।