सरकार ने ट्रक संचालकों को दी बड़ी राहत, जानिए क्या है मामला

बीबीएन में करीब दस हजार वाहन संचालकों को फायदा
उज्ज्वल हिमाचल। बद्दी
सरकार ने ट्रक संचालकों को बड़ी राहत दी है। जिन संचालकों ने गुड्स टैक्स जमा नहीं कराया है उन्हें अब सरकार ने टैक्स जमा करवाने के लिए सरलीकरण कर दिया है। बीबीएन में करीब दस हजार वाहन संचालकों को इसका फायदा होगा। अब यह संचालक टैक्स व दस फीसदी पनैल्टी के साथ इसे आरटीओ व आरएलए कार्यालय में जमा करा सकते हैं। एक्साईज विभाग से कोई भी एनओसी लेने की जरूरत नहीं है।
सरकार ने पीजीटी को कनवर्ट करके स्पेशल रोड टैक्स (एसआरटी) में बदल दिया है। जो वाहन आरएलए व आरटीओ कार्यालय में पंजीकृत हैं। वह अब अपना गुड्स टैक्स इन कार्योलयो में जमा करा सकता है। इसके लिए संबंधित विभाग ने ट्रक यूनियन के पत्र भेज दिया गया है। पहले छह टायर वाले ट्रक पर छह हजार रुपये टैक्स था उसके बाद 18 फीसदी ब्याज और पेनल्टी अलग से था। लेकिन सरकार ने अब इसे सरली करण कर दिया है। वाहन चालक 31 दिसंबर तक टैक्स के साथ दस फीसटी पनेल्टी के साथ संंबधित कार्यालय में जमा करा सकते है।
इस पर ब्याज नहीं लगेगा।

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इसके अलावा जो पंजाब व हरियाणा की बसें यहां पर चल रही हैं। उनका भी सरकार ने समाधान कर दिया है। वह 31 दिसंबर से पहले काउंटर साईन करा ले। अन्यथा पकडऩे जाने पर टैक्स के साथ पांच गुणा जुर्माना भी भरना होगा। बस चालक को 3500 रुपये प्रति सीट वार्षिक के हिसाब से टैक्स जमा करना होगा। आरटीओ मदन शर्मा ने बताया कि सभी वाहन संचालक 31 से पहले टैक्स के दस फीसदी पनेल्टी के साथ जमा करा दे। वहीं बाहरी राज्यों की बसें भी काउंटर साईन करा लगे। उसके बाद पांच गुणा पनेल्टी लगेगी।

संवाददाताः सुरेंद्र सिंह सोनी

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