हंसराज मृत्यु मामले में बड़ा खुलासा

302 और 354 (ए) में मामला दर्ज

उमेश भारद्वाज। सुंदरनगर
सुंदरनगर उपमंडल की ग्रांम पंचायत जड़ोल के गांव ठारू में पिछले कल हुए एक संदेहास्पद मृत्यु मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में लगाए जा रहे कयासों को विराम देते हुए सुंदरनगर थाना पुलिस ने 24 घंटे में सुलझा लिया गया है। मामले में मृतक हंसराज के भाई के चचेरे साले के खिलाफ हत्या और महिला के साथ छेड़छाड़ के तहत मामला दर्ज कर हिरासत में लिया गया है। मामले को लेकर सुंदरनगर थाना पुलिस ने प्रभारी कमलकांत के नेतृत्व में जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्यों को खगांलने पर मृतक हंसराज की नाबालिग बेटी के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले में मौके पर जाकर पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच की गई है। वहीं आरोपी को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। मामले में अभी जांच जारी है। जानकारी के अनुसार मृतक हंसराज वारदात वाली रात 12 बजे अपने भाई ज्ञान चंद उर्फ सुरेश कुमार को लेने जड़ोल पैट्रोल पंप गया था और उस समय उसके साथ ज्ञान चंद का चचेरा साला सुभाष भी मौजूद था।
इसके उपरांत इन तीनों ने कार में बैठकर शराब पी और रात 2 बजे तक घर वापिस आ गए। घर पहुंचने पर मृतक का भाई अपने घर सोने के लिए चला गया। लेकिन हंसराज और आरोपी सुभाष घर के बाहर बैठकर बातें करते रहे और इसके उपरांत मृतक हंसराज ने अपनी बेटी से कमरे की चाबी मांगी। घटना वाली रात आरोपी सुभाष बार-बार मृतक की बेटी के कमरे का दरवाजा खटखटा रहा था। इस पर हंसराज द्वारा सुभाष को इस प्रकार से उसके सोए हुए बच्चों को तंग नहीं करने के लिए कहा गया। उस समय कमरे में मृतक की बेटी के अलावा उसका छोटा भाई भी सोया हुआ था। इसके उपरांत हंसराज ने सुभाष को थप्पड़ भी मारा। मृतक की बेटी अपने कमरे सोने के लिए चली गई।

आरोपी सुभाष ने दोबारा मृतक की बेटी का कमरा खटखटाया और कमरे की अपने आप कुंडी खुल गई। इसके बाद आरोपी ने उसका हाथ छुआ और वह अपनी चाची के कमरे में सोने के लिए चली गई। इसके उपरांत सुबह मृतक हंसराज का शव साथ वाले कमरे में खून से सना हुआ मिला। वहीं मौके पर शव के साथ पड़ी एक कुल्हाड़ी को भी कब्जे में ले लिया है। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी सुंदरनगर गुरबचन सिंह रणौत ने कहा कि सुंदरनगर की ग्राम पंचायत जड़ोल के गांव ठारू में हंसराज की मौत पिछले कल हो गई थी। उन्होंने कहा कि मामले में मृतक के भाई के चचेरे साले के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 354(ए) में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपी की शिनाख्त सुभाष (28) पुत्र देवराज निवासी रायसन डाकघर अरछंडी पुलिस थाना पतलीकूहल जिला कुल्लू के तौर पर हुई है। गुरबचन सिंह ने कहा कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा।