हिमाचलः मंडी में 350 अपात्र युवा डकार गए बेरोजगारी भत्ता

2017 से चलाई जा रही बेरोजगारी भत्ता योजना का अपात्र उठा रहे लाभ आईपीसी की धारा 199 व 200 के तहत हो सकती है सजा, हो जाएं सावधान क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय अधिकारी ने की अपील- बंद करवाएं बेरोजगारी भत्ता

उज्जवल हिमाचल। मंडी
हिमाचल सरकार द्वारा 2017 से शुरू की गई बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत विद्यार्थी वर्ग और प्राईवेट संस्थाओं में कार्य करने वाले आवेदक अपात्र होने के बावजूद नियमों के विपरीत इसका लाभ ले रहे है। जिला मण्डी के विभिन्न महाविद्यालयों व प्रशिक्षण संस्थानों से सम्पर्क करके जब आंकड़े एकत्रित किये गये और उन आंकड़ों का मिलान इस योजना के तहत पंजीकृत आवेदकों से किया गया, तो लगभग 350 से अधिक आवेदक ऐसे पाये गये, जो विभिन्न महाविद्यालयों व संस्थानों से प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं और साथ में बेरोजगारी भत्ता योजना का भी लाभ ले रहे है।

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जबकि इस योजना का लाभ केवल बेरोजगार वर्ग की उठा सकता है। इस योजना के घोषणा प्रमाण पत्र पर नियम व शर्तें दर्शायी गई है। इसमें विशेष रूप से क्रम संख्या 02 व 04 में कोई भी आवेदक किसी निजी कंपनी, संस्था व रोजगार में कार्य न करता हो और न ही किसी संस्थान व महाविद्यालय में नियमित विद्यार्थी हो इसके लिए पात्र बताया गया है। घोषणा प्रमाण पत्र कानून के दायरे में आईपीसी की धारा 199 व 200 के अन्तर्गत आता है।

क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय अधिकारी अक्षय कुमार ने आवेदकों से अपील कि है बेरोजगारी भत्ता योजना की नियम व शर्तें तय की गई हैं। इन नियमों की अवेहलना न करें और जो आवेदक वर्तमान में इस योजना के नियमों के विपरीत बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं, वह जल्द ही अपने नजदीकी रोजगार कार्यालय में जाकर अपना बेरोजगारी भत्ता बन्द करवायें। इससे युवाओं का भविष्य भी सुरक्षित हो सकें और साथ ही भविष्य में उन्हें किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का सामना न करना पड़े।

संवाददाताः उमेश भारद्वाज

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