हिमाचलः चरस रखने के दोषी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा

उज्जवल हिमाचल। मंडी

चरस रखने के दोषी को विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने पांच साल कठोर कारावास व 50,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। बकौल जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम, थाना औट के एएसआइ मोहर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तीन जनवरी 2014 को सुबह करीब पौने आठ बजे मनाली-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर दबाड़ा के पास वाहनों की जांच के लिए नाका लगाया हुआ था। कुल्लू की तरफ से आई एक आल्टो कार एचपी 01डी-2440 को जांच के लिए रोका गया। कार में चालक के अलावा सवारियां बैठी हुई थी।

पूछताछ करने पर कार चालक की पहचान विजय कुमार निवासी गांव एवं डाकघर भैनी मियाखा थाना कहनुवान जिला गुरदासपुर पंजाब वर्तमान निवासी मार्फत दर्शना देवी गांव एवं डाकघर कांगड़ा जिला कांगड़ा के रूप में हुई थी। चालक की सीट के साथ रूपलाल निवासी गांव कथोग तहसील पद्धर जिला मंडी और पिछली सीट पर अनिल कुमार निवासी गांव धमरेड डाकघर झङ्क्षटगरी तहसील पद्धर, जिला मंडी बैठा हुआ था। इसी दौरान रूप लाल ने कार का दरवाजा खोला और मौके से भाग गया। कार की तलाशी लेने पर गियर लीवर के साथ दोनों सीटों के बीच में रखी अखबार में लपेटी हुए वस्तु को जांचा गया तो 500 ग्राम चरस बरामद हुई थी।

पुलिस ने तीनों आरोपितों के विरुद्ध मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया था। जांच पूरी होने पर अदालत में चालान दायर किया था। कार चालक विजय कुमार की मामले के परीक्षण के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे। मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने रूप लाल को 500 ग्राम चरस रखने के अपराध में दोषी करार देते हुए पांच साल कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।