हिमाचलः चेक बाउंस मामले में व्यक्ति को 3 माह की सजा समेत 3 लाख मुआवजा देने के आदेश

Himachal: Order to give 3 lakh compensation to the person including 3 months sentence in check bounce case
हिमाचलः चेक बाउंस मामले में व्यक्ति को 3 माह की सजा समेत 3 लाख मुआवजा देने के आदेश

उज्जवल हिमाचल। गोहर
उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गोहर की अदालत ने चेक बाउंस मामले में एक व्यक्ति को तीन माह की सजा और तीन लाख मुआवजा देने के आदेश जारी किए है। वर्ष 2017 में शिवलाल पुत्र ईश्वर दास निवासी बागा (स्यांज ) ने 2017 में दो लाख रुपए केवल कृष्ण पुत्र लक्ष्मी दत्त निवासी स्पलेड से नगद उधार लिए थे।

जिसके बदले शिवलाल ने एक चेक केवल कृष्ण को दिया था, वह चेक बाउंस हो गया था। जिसकी शिकायत केवल कृष्ण ने सब जज कोर्ट गोहर में की थी।

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मामले की सुनवाई करते हुए उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गोहर डॉ. पुष्प लता ने शिकायतकर्ता की शिकायत को सही मानते हुए, शिवलाल को तीन माह की सजा और तीन लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश जारी किए। मामले की पैरवी अधिवक्ता नवनीत वशिष्ट ने की।

संवाददाताः संजीव कुमार

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