कंटेन्मेंट जोन से लोगों को बुलाकर करवाई भू-पैमाइश

पुलिस के साथ मौके पर पटवारी रहा मौजूद

एसके शर्मा। बड़सर

सरकार की नोटिफिकेशन के मुताबिक कम्टेन्मेंट जोन में रहने वाले लोगों के घरों से निकलने पर बिल्कुल मनाही है। उनके लिए प्रशाशन द्वारा जरूरी वस्तुओं की सप्लाई घर द्वार पहुंचाने की व्यवस्था भी की जाती है। इस सारी कवायद का मकसद संक्रमण को कंटेन्मेंट जॉन से बाहर फैलने से रोकना होता है। लेकिन एक कंटेन्मेंट जॉन से नियमों को दरकिनार कर पुलिस की मौजूदगी में लोगों को भू पैमाइश के लिए बुलाया गया।

लोगों का कहना है कि प्रशाशन खुद नियम तोड़ने में लगा है जबकि आम लोगों को नियमों का पाठ पढ़ाया जा रहा है।ऐसा मामला उपमण्डल बड़सर के बिझड़ी वार्ड नं 5 कंटेन्मेंट जोन का है। एक साथ एक ही परिवार के 3 कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद 18 जून से इस वार्ड को कन्टेममेन्ट जोन बनाया गया है।जानकारी के मुताबिक भूमि सम्बन्धी विवाद के समाधान के लिए पुलिस कर्मचारियों नें पटवारी को लेकर वार्ड नं 5 से दोनों पक्षों को बुलाकर भूमि की पैमाइश करवा दी।

हालांकि इस दौरान न तो राजस्व विभाग के आलाधिकारियों को मामले की जानकारी रही और न ही पटवारी के पास कोई लिखित आदेश थे । कंटेन्मेंट जोन के नियमों की अवहेलना का ये सारा मामला इलाके में चर्चा का विषय बन चुका है। लोग दबी जुबान में कह रहे हैं कि कंटेन्मेंट जोन में अगर कोई आम आदमी नियमों को तोड़ कर आवाजाही या अन्य गतिविधियां करता है, तो प्रशाशन उसपर कार्यवाही करने में देर नहीं लगाता है। यहां तक कि मीडिया को भी कंटेन्मेंट जोन में कवरेज़ की अनुमति नहीं है। लेकिन अब जबकि सबकुछ पता होने के वावजूद भी कंटेन्मेंट जोन से लोगों को बुलाया गया है उस पर प्रशाशन क्या एक्शन लेता है लोगों की नजर रहेगी।

उधर तहसीलदार बिझड़ी कृष्ण कुमार ठाकुर ने बताया कि हमारे संज्ञान में ऐसा मामला नहीं है। उनके अनुसार संबंधित पटवारी व दोनों पार्टियों को पुलिस कर्मचारियों द्वारा मौके पर चलने को कहा गया था।
उधर, डीएसपी बड़सर जसवीर ठाकुर ने बताया कि बिझड़ी वार्ड-5 कंटेन्मेंट जोन है। सील होने के कारण वहां आवाजाही प्रतिबंधित है। अगर नियमों को तोड़ा गया है, तो कार्यवाही की जाएगी।