खास नंबर के लिए अब आपको नहीं देने पड़ेंगे लाखों

उज्जवल हिमाचल। डेस्क

आने वाले समय में आपकों खास नंबर के लिए लाखों रुपये नहीं देने पड़ेंगे। खास नंबर वाली प्लेट कुछ सौ रुपयों की साधारण रजिस्ट्रेशन फीस में ही उपलब्ध हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में यदि एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट स्वीकार कर ली तो वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की लाखों रुपए की नीलामी बंद हो सकती है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 41.2 के अनुसार, राज्य सरकार मोटर वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा तय की गई फीस से ज्यादा नहीं ले सकते।

फैंसी नंबर की नीलामी भी इस धारा के अनुसार नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट में यह बात एमिकस क्यूरी ने अपनी रिपोर्ट में कही है। एमिकस ने यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दायर की है।

मध्य प्रदेश में क्रमानुसार मिला था vip नंबर

मामला मध्य प्रदेश का है, जहां वाहन रजिट्रेशन की फीस ज्यादा इसलिए ली गई, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर सामान्य से अलग था। वाहन मालिक ने कहा कि उसने इस नंबर की मांग नहीं की थी। ये नंबर उसे क्रमानुसार खुद ही मिला है, लेकिन अथॉरिटी ने कहा कि उसे अलग से शुल्क देना होगा, क्योंकि ये (एमपी के एल – 4646 ) नंबर खास तरह का है। मालिक के फीस देने से इनकार पर मामला हाई कोर्ट गया। उच्च न्यायालय ने अथॉरिटी के आदेश को गलत मानते हुए कहा कि उसे इस नंबर के लिए अधिक पैसा लेने का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट के इस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एमिकस नियुक्त कर रिपोर्ट मांगी है।