कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए नियुक्त किए नोडल अधिकारी

उज्जवल हिमाचल ब्यूराे। शिमला

जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज आदेश जारी करते हुए बताया कि जिला में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती तादाद एवं मृत्यु के मद्देनजर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के अंतर्गत जिला में खंड विकास अधिकारियों को कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए स्वच्छता प्रबंधों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि जमीनी स्तर पर समयबद्ध स्वच्छता प्रबंधों की कार्य प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए खंड विकास अधिकारियों को कोरोना महामारी से संक्रमित मरीजों के घरों/परिसर को सुरक्षा की दृष्टि से स्वच्छ बनाने का दायित्व दिया गया है। उन्हें इस संबंध में रोजमर्रा की गतिविधियों की जानकारी क्षेत्र के उपमण्डलाधिकारी को प्रदान करने के निर्देश दिए गए है। आदित्य नेगी ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से समस्त जिला में लागू किए गए हैं तथा इन आदेशों की अवहेलना करने वाले पर कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

शिमला, 14 दिसंबर जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज आदेश जारी करते हुए बताया कि जिला में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती तादाद एवं मृत्यु के मद्देनजर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के अंतर्गत जिला में खंड विकास अधिकारियों को कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए स्वच्छता प्रबंधों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उन्होंने बताया कि जमीनी स्तर पर समयबद्ध स्वच्छता प्रबंधों की कार्य प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए खंड विकास अधिकारियों को कोरोना महामारी से संक्रमित मरीजों के घरों/परिसर को सुरक्षा की दृष्टि से स्वच्छ बनाने का दायित्व दिया गया है। उन्हें इस संबंध में रोजमर्रा की गतिविधियों की जानकारी क्षेत्र के उपमंडालाधिकारी को प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। आदित्य नेगी ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से समस्त जिला में लागू किए गए हैं तथा इन आदेशों की अवहेलना करने वाले पर कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।