हमीरपुर SC/ST एक्ट मामला: महिला उत्पीड़न मामले में दोषी को एक साल का कारावास

उज्जवल हिमाचल। हमीरपुर

एससी एसटी एक्ट के मामले में हमीरपुर जिला अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 1 साल के कारावास और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश जिला हमीरपुर की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। जानकारी के मुताबिक आईपीसी की धारा 498A, 504, 406 तथा अधीन धारा 3(1)(r), 3 (1) (s) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में यह सजा सुनाई गई है।

बता दें कि संजय कुमार पुत्र अमर नाथ निवासी सारली चमनेड, जिला हमीरपुर के विरुद्ध महिला थाना हमीरपुर में एक मामला पंजिकृत हुआ था। इस मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमीरपुर विजय कुमार सकलानी ने की है। उन्होंने जांच को पूर्ण करके सभी साक्ष्यों सहित चालान विशेष न्यायाधीश जिला हमीरपुर की अदालत में दिनांक 19 जून 2020 को पेश किया था।

जिसके बाद 17 जनवरी 2022 को दोषी संजय कुमार, पुत्र अमर नाथ को विशेष न्यायाधीश जिला हमीरपुर द्वारा उपरोक्त अभियोग संख्या 10/20 में एक साल का कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस दौरान दोषी के द्वारा जुर्माना अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई है।