न्यायालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

एमसी शर्मा। नादौन

नादौन न्यायालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी गीतिका कपिला व सहायक जिला न्याय वादी आदर्श शर्मा व थाना प्रभारी योगराज चंदेल सहित रिमांड काउंसिल शमिता शर्मा के साथ अधिवक्ता तथा कुछ लिटिगेंट्स मौजूद रहे। न्यायिक दंडाधिकारी गीतिका कपिला ने बताया कि एक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के क्या अधिकार हैं। उन्होंने बताया कि 41a सीआरपीसी के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है या पुलिस गिरफ्तार करने जा रही है, तो उसे यह जानने का पूरा अधिकार है कि उसे किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है।

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वहीं, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है या पुलिस गिरफ्तार करने जा रही है, तो पुलिस ऑफिसर जो भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है वह वर्दी में होना चाहिए और उसकी वर्दी के आगे उसका नाम लिखा होना चाहिए। वहीं, सहायक जिला न्यायवादी आदर्श शर्मा ने कहा कि अगर ऐसा अपराध जिसमें सजा 7 वर्ष से कम है, उसे बिना कारण से अरेस्ट नहीं किया जा सकता। पुलिस को अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, तो उसके लिए सीआरपीसी 41a के अंतर्गत नोटिस देना पड़ता है और जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है।

हर थाना में उस अरेस्ट किए गए व्यक्ति का नाम थाना में डिस्प्ले किया जाता है। जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा हो, तो पुलिस अरेस्ट मेमो में किसी आसपास के व्यक्ति का नाम की गवाही डालती हैं और साथ मे यह भी बताया की कानूनी सहायता उन लोगो क़ो मुफ्त दी जाती है, जो अपना बकील करने मे सक्षम नहीं है।