चुनाव पूर्व दिवस पर प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापन का पूर्व प्रमाणन अवश्य

Pre-certification of advertisement to be published in print media on pre-election day

शिमला: उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने जानकारी देते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश अनुसार कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी मतदान के दिन और मतदान के दिन से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापन का पूर्व प्रमाणन अवश्य करे।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक विज्ञापनों की सामग्री को राज्य या जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी समिति से पूर्व-प्रमाणित कर ही प्रकाशित किए जा सकते है। उन्होंने कहा कि चुनाव के अंतिम चरण में प्रिंट मीडिया में प्रकाशित आपत्तिजनक और भ्रामक प्रकृति के विज्ञापन पूर्व में आयोग के ध्यान में लाए गए हैं। चुनाव के अंतिम चरण में इस तरह के विज्ञापन पूरी चुनाव प्रक्रिया को हानि पहुंचाते हैं।

यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस संबंध में सभी प्रत्याशियों को विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणन अवश्य रहेगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने के लिए सभी सहयोग करें।

संवाददाताः ब्यूरो शिमला

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