GST से कम हुआ टैक्स

Government Tax - GST - Illustration as EPS 10 File

उज्जवल हिमाचल। डेस्क…

वित्त मंत्रालय ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को याद करते हुए वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी और उसमें समय-समय पर किए गए तमाम सुधारों को याद किया है। इसी कड़ी में 40 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट देने की घोषणा का भी उल्लेख किया गया है। पहले यह सीमा 20 लाख तक की थी। इसके अलावा जिन कारोबारियों की वार्षिक आमदनी 1.5 करोड़ तक है, वे कम्पोजिशन स्कीम को चुन सकते हैं।

मंत्रालय की ओर से किए गए सिलसिलेवार ट्वीट में कहा गया है कि जीएसटी को लागू किए जाने के बाद से अधिकतर चीजों पर लगने वाले टैक्स में कमी की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि अब 28 फीसद के टैक्स स्लैब के अंतर्गत केवल विलासिता से जुड़ी चीजें एवं अहितकर वस्तुएं ही रह गए हैं। इस टैक्स स्लैब के अंतर्गत 230 वस्तुएं थी लेकिन करीब 200 वस्तुओं को कम टैक्स वाले स्लैब में शिफ्ट कर दिया गया। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक टैक्सपेयर्स का बेस करीब दोगुना हो गया है। जीएसटी लागू होने के समय असेसीज की संख्या करीब 65 लाख थी जो अब बढ़कर 1.24 करोड़ तक पहुंच गई है।