नपं अंब में 7 अप्रैल को होगा स्थानीय अवकाश, लागू रहेगी धारा 144: डीसी

उज्जवल हिमाचल ब्यूरो। ऊना
नगर पंचायत अम्ब में आयोजित होने वाले मतदान के लिए 7 अप्रैल को यहां स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना, राघव शर्मा ने बताया कि नगर पंचायत अम्ब के जन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए 7 अप्रैल को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस दिन नगर पंचायत अम्ब के क्षेत्राधिकार में आते सभी सरकारी कार्यालय, निगम, बोर्ड, शिक्षण संस्थान और औद्योगिक संस्थान बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि दैनिक भोगी कर्मचारियों के लिए इस दिन वैतनिक अवकाश रहेगा। आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो कर्मचारी जिला में अलग-अलग स्थानों में तैनात हैं, उन्हें मतदान करने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश देय होगा। इसके लिए कर्मचारी को संबंधित पीठासीन अधिकारी से प्रमाण पत्र लाना होगा कि कर्मचारी ने वास्तव में मतदान किया है।

डीसी राघव शर्मा ने बताया कि मतदान तथा मतगणना वाले दिन यानि 7 अप्रैल को नगर पंचायत अंब में धारा 144 लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान नपं अंब में शस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण एवं सुचारु मतदान के आयोजन के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं और इन आदेशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात सुरक्षा बलों व पुलिस कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।

6 व 7 अप्रैल को शराब के ठेके बंद रहेंगे

डीसी ने बताया कि नगर पंचायत अंब के क्षेत्राधिकार में आते शराब के ठेके मतदान के चलते 6 व 7 अप्रैल को बंद रहेंगे और शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।