काेराेनाकाल के नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी, हाे सकती है जेल : एसपी

शैलेश शर्मा। चंबा

काेराेनाकाल के नियमों का उल्लंघन करने पर अब होगी 8, दिनों की जेल तथा इसके साथ एक हजार रूपए का जुर्माना भी हो सकता है। इसकी जानकारी एसपी चंबा अरुल कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में काेराेना के मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने इससे निपटने कड़ाई से इसका पालन हो निर्देश जारी कर दिए हैं।

उन्होंने बताया कि इसके चलते अब चंबा में भी मास्क न पहनने पर एक हजार रूपए और इसी साथ सार्वजानिक स्थानों पर थूकने पर इसको भी दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है तथा व्यक्ति सोसिल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ क़ानूनी करवाई के सात ही 8 दिनों तक कारावास की सजा को भुगतना होगा। उन्होंने इस बारे और भी विस्तृत जानकारी दी। एसपी, चंबा अरुल कुमार ने बताया कि वैसे तो हमारा पुलिस विभाग काेराेना की इस स्तिथि में हर समय जो लोग इसका वायलेशन (उलंघन) करते हैं, उनका चलन तो करते ही रहते हैं, पर आजकल इसको बढ़ाने की दुबारा से जरूरत पड़ी है।

उन्होंने बताया कि जिस किसी ने मास्क नहीं पहना होगा। हम उसका एक हजार रूपए तक का जुर्माना करेंगे, तो वहीं जो लोग शोसिल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे, उनका पांच हज़ार तक का जुर्माना किया जाना तेह हुआ है और इसकी अनुपालना हो हमने जिला के सभी बड़े अधिकारियों को इसकी जानकारी भेज दी है। एसपी, चंबा अरुल कुमार ने अन्य जानकारी देते हुए बताया कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून की धारा 111 और 115 के तहत 8 दिनों तक कारावास का प्रावधान है।

जुर्माने के तौर पर उस व्यक्ति के खिलाफ पांच हजार का जुर्माना भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए हमारा पुलिस विभाग लोगों को जागरूक तो कर ही रहा है, पर बाबजूद इसके फिर भी कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन कर ही रहा है, जिससे कि और को भी संक्रमित होने का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो उसी व्यक्ति को हमारा सबसे ज्यादा फॉक्स रहेगा।