इस पंचायत का वार्ड-1 कंटेनमेंट जोन घोषित

कर्फ्यू में दी गई ढील समाप्त, जिला दंडाधिकारी ने जारी किए आदेश

एसके शर्मा। हमीरपुर

कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति का मामला सामने आने के उपरांत बड़सर उपमंडल की ग्राम पंचायत दांदड़ू के एक वार्ड को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में दी गई ढील भी समाप्त कर दी गई है। आदेशों में कहा गया है कि ग्राम पंचायत दांदड़ू के तेच्छ गांव में कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति का मामला सामने आने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई थी।

ऐसे में संक्रमण को नियंत्रित करने एवं इसकी रोकथाम के लिए त्वरित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों के जीवन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा न हो। उपरोक्त के दृष्टिगत बड़सर उपमंडल की ग्राम पंचायत दांदड़ू के वार्ड-1 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

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आदेशों के अनुसार इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इससे छूट रहेगी।

इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में दी गई ढील भी समाप्त कर दी गई है। लोगों को दूध, किराना, फल-सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी। उपरोक्त पंचायत के इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा और पैदल अथवा वाहन पर यात्रा या घूम-फिर नहीं सकेगा। सड़कों तथा सार्वजनिक स्थलों पर टहलने या खड़े होने पर भी रोक रहेगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।