मुजारा एक्ट के तहत 85000 बीघा भूमि देवताओं से छीनी:ओम प्रकाश शर्मा

देवता है नाबालिग नहीं लग सकती मुजारों के नाम जमीन 27 सितंबर से पहले कारदारों को कोर्ट में पेश करना होगा रिकार्ड

मनीष ठाकुर। कुल्लू

देव संस्कृति चेरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि देवी-देवता नाबालिग है और देवताओं की जमीन किसी के नाम नहीं लग सकती है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में यह बात मान ली है कि देवी-देवता नाबालिग है और उनकी जमीन को कोई भी नहीं ले सकता।

उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर केस नंबर डीडब्ल्यूपी 3956/2015 कोर्ट में विचाराधीन है और अब कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि 3 सप्ताह में अभियोग पक्ष को कोर्ट में आवश्यक पार्टी बनाया जाए। उन्होंने सभी कारदारों से कहा है कि वोह सभी अपने देवताओं की जमीन का ब्यौरा उनके वकील के पास 27 सितंबर से पहले जमा करें।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि देवी-देवताओं की पूजा पद्धति के लिए जो सरकारी धन सरकार द्वारा दिया जा रहा है उसका कारदार दुरपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि कई कारदार इस धन को कहीं अलग स्थानों पर लगा रहे हैं जबकि पूजा-अर्चना को यह धन प्रयोग नहीं हो रहा है।

उन्होंने कहा कि यह धन पूजा, वाद्य यंत्रों की सामग्री आदि के लिए प्रयोग होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन पुजारियों को देवता की जमीन लगी है उनको देवता की धन राशि से कमीशन नहीं मिलनी चाहिए।

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