सुरेंद्र जम्वाल। बिलासपुर
घुमारवीं पुलिस ने गहने बनाने वाले एक कारीगर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 408 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है। इस मामले की शिकायत विनोद सोनी निवासी रजत ज्वेलरी हाउस मुख्य बाजार घुमारवीं ने दर्ज करवाई है। पुलिस को दी शिकायत में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने अमर मैती निवासी राधा कांतापुर जिला मिदनापुर को लगभग 3 माह पूर्व दुकान पर कारीगर के रूप में रखा था।
शिकायत में कहा गया है कि दुकान पर रखे सभी कारीगरों को वह गहने बनाने के लिए सोना देते हैं। उसके उपरांत कारीगर गहने उन्हें सौंपते हैं। शिकायत में कहा गया है कि 2 जून को मामले के आरोपी अमर मैती को मंगलसूत्र बनाने के लिए 136 ग्राम सोना दिया था। यह मंगलसूत्र 7 जून तक तैयार करना था, लेकिन अमर मैती 5 जून को ही बिना कुछ बतलाए चला गया।
शिकायत में कहा गया है कि आरोपी का डिब्बा तथा अन्य सामान चेक किया, तो उसमें ना तो गहने थे और ना ही सोना था। जिसके चलते आरोपी ने शिकायतकर्ता के साथ विश्वासघात किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। डीएसपी घुमारवीं में राजेंद्र कुमार जसवाल ने मामले की पुष्टि की है।