बैंक ने 330 रुपये काटा हो तो ले सकते हैं सुरक्षा बीमा योजना का लाभ: डोगरा

उज्जवल हिमाचल। कांगड़ा

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वैश्विक महामारी कोरोना वायरस जैसी आपदा के समय लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। वरिष्ठ फाइनेंसियल एडवाइजर सुनील डोगरा ने बताया कि इस योजना से मृतक के परिजनों को दो लाख की मदद मिल सकती है। ऐसे संकट में अगर आपके किसी रिश्तेदार, करीबी या जानने वालों की फैमिली में कोई किसी दुघर्टना या कोविड-19 जैसी बीमारी या अन्य किसी कारण बस मौत हो गई हो, तो आप उनकी थोड़ी मदद कर सकते हैं। आप उनके बैंक खाते का विवरण देखें या किसी को देखने के लिये कहें। क्योंकि अगर मृतक के बैंक खाते से 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच बैंक ने 330 रुपये काटा हो तो इसे नोट कर लें। साथ ही मृतक के परिजनों से कहें कि वह बैंक जाकर मृतक की दो लाख रुपए की बीमा राशि का दावा करें। क्योंकि बैंक ने यह रकम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संबंध में ही काटी थी और यह आपका अधिकार है।
उन्होंने बताया कि साल 2015 से केंद्र सरकार ने तमाम बैंकों के बचतखाता धारकों के लिए सस्ती बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना शुरू की थीं। इस योजना का लाभ लेने के लिए पीडि़त परिवार या उनके परिजनों को 90 दिनों के अंदर बीमा का दावा करना है। इसलिए आप मृत्युधारक से संबंधित सभी बैंकों में जा कर जरूर पता करें , अगर उनके किस्सी भी बैंक खाते से इस योजना के तहत 330 रुपये कटे हैं तो उनका परिवार मृत्यु के 90 दिनों के अंदर भुगतान का दावा कर सकता है।
उन्होंने बताया कि अगर मृतुधारक इस योजना के तहत पंजीकृत था तो इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए उत्तराधिकारी को उस बैंक में जाना होगा जहां उसका अकाउंट है और वहां डेथ सर्टिफिकेट जमा करना होगा साथ में दावा फॉर्म और अदायगी रसीद भी जमा करनी होती है. इसके अलावा नॉमिनी को अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स, पॉलिसी होल्डर के अकाउंट डिटेल्स जैसी जानकारी जमा करनी होती है।