सरकारी नियमों को नहीं मानती सहकारी सभा समिति प्रबंधन कमेटी

उज्जवल हिमाचल। फतेहपुर

जिला कांगड़ा के विकास खंड फतेहपुर की एक कृषि सहकारी सभा ने अपेक्स के द्वारा बनाए गए सेवानियमों को ठेंगा दिखाते हुए प्रबंधक कमेटी ने अपने नियम बना कर अपने चहेते की विक्रेता पद नियुक्ति करने का फैसला किया है। बता दें कि दी कृषि सहकारी सभा सीमित कंदोर में विक्रेता की सेवा निवृति के समय को देखते प्रबंधक कमेटी ने नए विक्रेता की नियुक्ति का निर्णय लिया है, जिसमें कमेटी ने विभागीय सेवा नियमों को ठेंगा दिखाकर अपने ही बनाए नियमों के तहत विक्रेता पद को भरने का फैसला लिया है।

जैसे कि नियुक्ति के लिए उम्र 18 साल से 45 साल होनी चाहिए, लेकिन कमेटी द्बारा उम्र 20 वर्ष से 45 वर्ष तय की गई है। इसके अलावा सेल्समैन के लिए अपेक्स के सेवानियमों के अनुसार प्रार्थी की योग्यता दसवीं कक्षा 40 प्रतिशत अंकों के साथ उतीर्ण की होनी चाहिए, लेकिन सभा प्रबंधक कमेटी ने इसे 12वीं कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों की शर्त रखी है। इस बारे में जब शिकायतकर्ता से बात हुई, तो उसने बताया कि प्रबंधक कमेटी के द्वारा नए नियमों के कारण मेरे जैसे कई लोग आवेदन से वंचित रह गए हैं।

जब प्रबंधक कमेटी प्रधान रमेश चंद से बात की, तो उन्होंने कहा कि प्रबंधक कमेटी सर्वोपरि है, वो सभा के नियम स्वयं बनाती है। इसमें विभाग व सरकार का कोई भी रोल नहीं होता है। इस पर जब सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं नूरपुर मनमोहन गर्ग से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि उनके पास इस विषय पर शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है और जल्दी ही वो इस पर छानबीन करके उचित निर्णय लेंगे।