ई-टैक्सी खरीद के लिए सरकार ने नियमों में फिर किया बदलाव

बेरोजगार युवा 3 श्रेणियों में ले सकेंगे गाड़ियां

उज्ज्वल हिमाचल। शिमला

राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत ई-टैक्सी खरीद के लिए सरकार ने नियमों में फिर से बदलाव किया है। बेरोजगार युवाओं के लिए ई-टैक्सी के लिए सरकार ने शैक्षणिक योग्यता जो जमा दो तय की थी, उसे अब दसवीं पास निर्धारित की है, वहीं 7 वर्षों का अनुभव होना लाजमी है। यदि दसवीं पास नहीं है, लेकिन 10 वर्षों का अनुभव है तो वह ई-टैक्सी खरीदने के लिए पात्र होगा। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

680 करोड़ की राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के लिए बनाए नियम में क्लॉज-3 एच के तहत परिवहन विभाग ने इसके लिए नई एसओपी जारी कर दी है। प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम की ओर से जारी अधिसूचना के तहत आवेदनकर्ता की आयु 23 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और हिमाचल का स्थायी निवासी होना लाजमी है। वैद्य ड्राइविंग लाइसैंस, आधार कार्ड, बेरोजगारी प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस यानी इकोनोमिक वीकर सैक्शन में से कोई एक प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

यह भी पढ़ेंः चंबा में दर्दनाक सड़क हादसा…! खबर पढ़ते ही खड़े हो जाएंगे आपके रोंगटे

आवेदक को परिवहन विभाग के पोर्टल पर एक खाता बनाना होगा। इसे आधार और मोबाइल ओटीपी से वैरीफाई किया जाएगा। जितने भी आवेदन आएंगे उसकी छंटनी आरटीओ स्तर पर होगी। तदोपरांत आरटीओ की अध्यक्षता में गठित कमेटी ड्राइविंग टैस्ट लेगी। आवेदन की जांच के बाद ई-टैक्सी आवेदकों की सूची (रिजर्व पूल) तैयार होगी, जो 2 वर्ष के लिए वैध रहेगी। संबंधित विभाग या संस्थान विशेष रूप से बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल पर परिवहन विभाग को मांग प्रस्तुत करेंगे।

बेरोजगार युवा इस योजना के तहत 3 श्रेणी की गाड़ियां ले सकेंगे। इसमें श्रेणी-ए के लिए सिडान कार, श्रेणी-बी के लिए एसयूवी मिड रेंज, श्रेणी-सी के लिए लंबी दूरी की एसयूवी, श्रेणी-डी के लिए प्रीमियम एसयूवी या एमयूवी और श्रेणी-ई के लिए लग्जरी वाहन ई-टैक्सी के रूप में किराए पर लिया जा सकता है।

ब्यूरो रिपोर्ट शिमला

हिमाचल प्रदेश की ताजातरीन खबरें देखने के लिए उज्जवल हिमाचल के फेसबुक पेज को फॉलो करें